दो मई 2024 को हुई थी वारदात, आठ महीने बाद स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
बरेली। दहेज की खातिर युवती की गला काटकर हत्या करने वाले पति और सास-ससुर को स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने फांसी की सजा सुनाई है। घटना पिछले साल मई में नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव जयनगर में हुई थी। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1.80 लाख्द रुपये का जुर्माना भी डाला है।
मामले की रिपोर्ट देवरनिया कस्बा के वार्ड-8 में गौंटिया मोहल्ले में रहने वाले मुसब्बर ने दो मई 2024 देवरनिया थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी बहन फराह की शादी दो साल पहले नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव जयनगर निवासी मकसद अली के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद ही फराह के ससुराल वाले दहेज में बुलेट की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर एक मई 2024 को मकसद अली ने अपने पिता साबिर और मां मसीतन के साथ मिलकर गड़ासे से गला काटकर फराह की हत्या कर दी थी।
इससे मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने नवंबर में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह और 18 साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 4 फरवरी को स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने तीनों को दोषी करा दिया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना डाला।